झारखंड : गैर आदिवासी से शादी करनेवाली आदिवासी महिलाएं नहीं खरीद सकेंगी ST जमीन
रांची : अब झारखंड में भी गैर आदिवासी पुरुष से शादी करनेवाली आदिवासी महिलाएं आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकेंगी, जल्दी ही प्रदेश सरकार इस संबंध में नया कानून लायेगी, हालांकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा. झारखंड सरकार ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके अनुसार ऐसी महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र में पति के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य किया जायेगा ताकि यह पता चले कि उन्होंने गैर आदिवासी से शादी की है.
गौरतलब है कि कई आदिवासी बहुल राज्यों में इस तरह का कानून मौजूद है. सरकार ने यह प्रस्ताव इसलिए रखा है कि क्योंकि आदिवासी महिला से शादी कर कई गैर आदिवासी लोग पत्नी के नाम जमीन खरीद रहे हैं और आदिवासियों की जमीन पर कब्जा हो रहा है.
इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने भू-राजस्व विभाग को आवश्यक निर्देश दिये थे.
सरकार के निर्देश के बाद भू-राजस्व विभाग ने ओड़िशा की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार किया है. टीएसी की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जायेगा. टीएसी की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए राष्ट्रपति की सहमति ली जायेगी. राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जायेगा.
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