सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर गृह कांड मामले में स्वत: संज्ञान लिया, बच्चियों की पहचान उजागर करने पर रोक लगायी
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे डिटेल रिपोर्ट की मांग की है. कोर्ट ने मीडिया को यह निर्देश दिया है कि वे बच्चियों का इंटरव्यू प्रकाशित ना करें और ना ही बच्चियों की पहचान उजागर करें.
Supreme Court took suo moto cognizance of #Muzaffarpur shelter home case. Court issued notice to Bihar Govt and Centre and sought a detailed reply from them pic.twitter.com/xb09Q1PeQh
— ANI (@ANI) August 2, 2018
कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया कि वे बच्चियों की तसवीर ना तो धुंधली करके दिखायें और ना ही उसमें अन्य तरीके से प्रकाशित करने का प्रयास करें.
गौरतलब है कि इससे पहले कठुआ गैंगरेप मामले में कोर्ट ने उसकी पहचान उजागर करने में मीडिया पर जुर्माना लगाया था और कहा था कि रेप पीड़ितों की पहचान किसी भी कीमत पर उजागर ना की जाये.
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