#धारा 498 A;दहेज प्रताड़ना मामले में तुरंत गिरफ़्तारी हो, जमानत का प्रावधान रहेगा : सुप्रीम कोर्ट
दहेज उत्पीड़न के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए पति और उसके परिवार को मिली सुरक्षा को समाप्त कर दिया है. कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि शिकायतों के निपटारे के लिए परिवार कल्याण कमेटी की जरूरत नहीं है. मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाते हुए कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है. हालांकि कोर्ट ने आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला रखा है.
दहेज प्रताड़ना मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने पिछले साल यह फैसला दिया था कि दहेज प्रताड़ना के केस में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यी पीठ ने दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में इस प्रावधान को बदल दिया.
कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प कायम रखा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी था.
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