नवादा रेप केस में RJD विधायक राजबल्लभ यादव दोषी करार
पटना: 2016 के बहुचर्चित नवादा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव को दोषी करार दिया गया है. उन्हें 21 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी. यह मामला पटना की विशेष अदालत में 5 जून 2018 से चल रहा है. दुष्कर्म के आरोपी विधायक राजबल्लभ फिलहाल जेल में बंद हैं.
Patna: Suspended RJD MLA Rajballabh Yadav convicted in 2016 Nawada minor rape case. His sentence will be announced on 21 December. #Bihar
— ANI (@ANI) December 15, 2018
इस मामले में नवादा से राजद विधायक राजबल्लभ के अलावा 5 अन्य भी आरोपी हैं. बलात्कार के आरोप लगने के बाद राजद ने कार्यवाही करते हुए राज्बल्लभ यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया था.
क्या है मामला?
घटना 6 फरवरी 2016 की शाम की है. बिहारशरीफ की रहने वाली 15 वर्षीया छात्रा को उसकी पडोसी सुलेखा देवी यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी में चलना है. छात्रा जब उसके साथ एक घर में पहुंची तो वहां कोई पार्टी नहीं चल रही थी. वहां राजद के बाहुबली विधायक राजबल्लभ यादव मौजूद थे. माना गया कि राजबल्लभ यादव और सुलेखा ने एक साथ शराब पी और छात्रा को भी जबरन शराब पिलानी चाही. छात्रा ने जब इससे इनकार किया तो विधायक ने उसे एक पोर्न फिल्म दिखाते हुए कहा कि वह भी ऐसे ही करे जैसा फिल्म में चल रहा है.
जब छात्रा ने उस घर से निकलने का प्रयास किया तो विधायक के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़कर वापिस विधायक के कमरे में धकेल दिया. पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया था कि विधायक ने अपने बॉडीगार्ड्स से कहा अगर वह पोर्न फिल्म की हीरोइन की तरह नहीं करती है तो वह उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करें. इसके बाद विधायक ने छात्रा से दुष्कर्म किया.
घटना के बाद छात्रा जैसे-तैसे पुलिस के पास पहुंची और आपबीती सुनाई. मामला सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने छात्रा के बयान दर्ज कराया. छात्रा ने फोटो देखकर आरोपी विधायक की पहचान की.
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