पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया
बता दें कि सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला मामले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हो रही थी. इस दौरान कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि बिहार के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास उपलब्ध कराया गया है. इस मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर दिया.
नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये व्यवस्था की गयी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, डॉ.जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी और सतीश प्रसाद सिंह को जीवन भर के लिए सरकारी आवास तथा अन्य सुविधाएं मिलेंगी. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा क्यों ना ये सारे आवंटन रद्द कर दिए जाएं.
कोर्ट ने नीतीश कुमार को भी नोटिस जारी करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाला बंगला खाली कर दें. गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद नीतीश को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी बंगला अलॉट हुआ था. जिसके बाद 2015 में वह दोबार सीएम बने तो उन्हें मुख्यमंत्री आवास आवंटित हुआ. फिलहाल नीतीश कुमार के पास दो बगले हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
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