अप्रैल से नौकरी बदलने पर EPF ट्रान्सफर करने के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं, आटोमेटिक ट्रान्सफर होगा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के खाताधारकों को अगले वित्त वर्ष यानि अप्रैल से नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरित करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा. श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, यह ईपीएफ के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी.
अभी खाताधारकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) होने के बावजूद नौकरी बदलने पर ईपीएफ दावे के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ता है. ईपीएफओ को हर साल ईपीएफ हस्तांतरण के करीब 8 लाख आवेदन मिलते हैं.
अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ मौजूदा समय में नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए पायलट आधार पर परीक्षण कर रहा है. सभी खाताधारकों के लिए यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में किसी समय शुरू हो सकती है.
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